सिख को कृपाण लेकर दिल्ली मेट्रो स्टेशन में घुसने से रोका, NCM ने डीएमआरसी से मांगी रिपोर्ट https://ift.tt/j58T6B1

बयान में कहा गया है कि कृपाण सिख धर्म का अभिन्न अंग है और संविधान का अनुच्छेद 25 सिखों को कृपाण पहनने और ले जाने की इजाजत देता है, इस घटना ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

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