मामला तीन फरवरी को पुलिस थाना एनआईए मुंबई में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था।
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