शरद पवार या अजित, कौन होगा NCP का असली हकदार? चुनाव आयोग ने तय की सुनवाई की तारीख https://ift.tt/czYqk39

उन्होंने कहा कि चूंकि प्रत्येक गुट पार्टी होने का दावा कर रहा है, इसलिए इस मामले में चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग द्वारा निर्धारण की आवश्यकता है।

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