50 लाख रुपये तक के मामले निपटा सकेंगे बीमा लोकपाल, क्लेम खारिज होने पर यहां ऑनलाइन दर्ज करें शिकायतें https://ift.tt/cN0Q4Ib
Claim बीमा ग्राहकों को राहत देने के लिए क्लेम सेटलमेंट की राशि सीमा बढ़ाई गई। पहले 30 लाख रुपये तक राशि वाली शिकायतें लेने की ही इजाजत थी। बीमा कंपनियों को लोकपाल के फैसले का पालन 30 दिन में करने हैं
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